पालनहार योजना राजस्थान 2026 – पात्रता, लाभ व आवेदन की जानकारी

पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचलित एक बाल कल्याण योजना (Child Welfare Scheme) है। राजस्थान सरकार अनाथ, बेसहारा या आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के बच्चो की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता देती है। पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चो को अलग-अलग श्रेणियो के अनुसार ₹750 से ₹2,500 तक की राशि दी जाती है, इस राशि का उपयोग बच्चो की शिक्षा, पालन पोषण व अन्य निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

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पालनहार योजना क्या है?

पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक बाल योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अनाथ, बेसहारा या किसी भी वजह से पालन पोषण प्राप्त न कर पाने वाले बच्चों का बेहतर देखभाल और पालन पोषण सुनिश्चित करना है। इसके लिए बच्चों को सरकार अनाथाल्य न भेजकर किसी रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के पास ही रखती ताकि बच्चों को परिवार का स्नेह मिलता रहें।

पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों को 1,500 रुपए प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के बच्चो को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाते है। इसके लिए सरकार ने विशेष रूप से पालनहार पोर्टल भी शुरू किया है।

पालनहार योजना के लिए पात्रता

पालनहार योजना का लाभ वे बच्चे ले सकते हैं जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हों:

  • बच्चे का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

  • अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता नही है, वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

  • जिन बच्चो को माता-पिता द्वारा त्याग दिया गया, वह राजस्थान सरकार द्वारा संचलित इस योजना का लाभ उठा सकते है।

  • तलाकशुदा माता या विधवा माता के बच्चे योजना के लिए पात्र है।

  • HIV/AIDS जैसी बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे पालनहार योजना का लाभ पा सकते है।

  • किसी कारणवश जेल में बंद माता-पिता के बच्चे पात्र है।

  • दिव्यांग बच्चो को योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।

  • देखभाल करने वाला गरीबी रेखा के निचे (BPL) में आता हो, सालाना आय 1,20,000 से कम हो और राजस्थान का मूल निवासी हो।

पालनहार योजना में आवेदन कैसे करे

पालनहार योजना में बडी ही सरलता से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीको को आवेदन किया जा सकता है:

  1. आवेदन का ऑनलाइन माध्यम

    • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। http://sje.rajasthan.gov.in 

    • निचे स्क्रॉल करे और पालनहार योजना के लिंक पर क्लिक करें।

    • ई-मित्र या SSO ID से लॉगिन करें।

    • फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

    • सबमिट करने के बाद आपको आवेदन की रसीद प्राप्त होगी, उसे संभाल कर रखे।

  2. आवेदन का ऑफलाइन माध्यम

    •  ई-मित्र केंद्र या सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में जाएं।

    • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें, यह फॉर्म आप अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते है।

    • आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।

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पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए इन दस्तावेज़ो की आवश्यकता पड सकती है-

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

  • बच्चो का आंगनबाडी केंद्र पर पंजिकृत होने या विद्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र

  • पालनहार का आधार कार्ड और फोटो

  • निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान)

  • पालनहार का सक्रिय बैंक खाता विवरण

  • BPL राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र। 

  • HIV/AIDS, मृत्यु या जेल से संबंधित प्रमाण पत्र (विशेष श्रेणियों के लिए)

मिलने वाली राशि का जानकारी

  • 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

  • 6 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चो को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाती है।

  • अन्य श्रेणियों के 0 से 6 वर्ष के बच्चो को हर महीने 750 रुपए और 6 से 18 वर्ष के बच्चो को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाते है।

  • इसके अतिरिक्त स्कूल जाने वाले बच्चो को 2,000 की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है।

यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में डाल दी जाती है।

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पालनहार योजना के लाभ

  • जरुरतमंद बच्चो को मासिक 2,500 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

  • बच्चो को अनाथाल्य न भेजकर किसी रिश्तेदार या परिचित के पास रखा जाता है, ताकि उसे परिवार की कमी महसुस ना हो और वह समाज का हिस्सा बन सके।

  • बच्चो को सरकारी स्कूल में पढाई करने पर शिक्षा संबंधी वस्तुओं की सुविधा दी जाती है। ताकि बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित हो सके।

  • स्वास्थय सेवा मुहैया कराइ जाती है।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार की पालनहार योजना बाल कल्याण और विकास की दिशा मे एक बडी पहल है। पालनहार योजना के तहत न केवल हर महीने आर्थिक सहायता दी  जाती है, बल्कि बच्चो को ऐसा वातावरण दिया जाता है, जहाँ उन्हे परिवार की कमी का एहसास नही होता, और बच्चो को समाज के साथ बढने का अवसर मिलता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

  • पालनहार योजना क्या है?

    पालनहार योजना एक सरकार समर्थित (Fully Funded) बाल कल्याण योजना है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया है। योजना के तहत अनाथ, बेसहारा या जरुरतमंद बच्चो को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • पालनहार योजना में बच्चो की देखभाल के लिए कितनी राशि दी जाती है?

    अनाथ बच्चो के लिए यह राशि 1500 से 2500 तक होती है। वही अन्य श्रेणियों के लिए यह राशि 750 से 1500 तक हो सकती है।
  • क्या पालनहार योजना में केवल रिश्तेदार ही पालनहार बन सकते है?

    नही, कोई भी ज़िम्मेदार व्याक्ति पालनहार बन सकता है, लेकिन वह योजना के लिए पात्र होना चाहिए।
  • पालनहार योजना स्टेटमेंट (Statement) क्या है?

    पालनहार को जो मासिक आर्थिक सहायता मिलती है, उसकी डिटेल्स या रसीद, जिसमें यह लिखा होता है कि किस महीने में कितनी राशि दी गई किस बैंक खाते में जमा हुई, और किस बच्चे के नाम पर दी गई, स्टेटमेंट में इसकी जानकारी होती है।
  • क्या पालनहार योजना में मिलने वाली राशि बढा दी गई है?

    हां, 2023 में राजस्थान सरकात द्वारा इस राशि को बढा दिया गया था।
  • क्या पालनहार योजना में बच्चे की देखरेख करने के लिए राजस्थान का होना जरुरी है?

    हाँ, राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • 2026 में बच्चो को पालने के लिए 2,500 तक की मासिक राशि किस योजना में दी जा रही है?

    पालनहार योजना में अनाथ बच्चो के पालन पोषण के लिए राजस्थान सरकार 2,500 तक की मासिक सहायता दे रही है।
  • पालनहार योजना में किन दस्तावेज़ो (Documents) की जरुरत पडती है?

    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

    • बच्चो का आंगनबाडी केंद्र पर पंजिकृत होने या विद्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र

    • पालनहार का आधार कार्ड और फोटो

    • निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान)

    • पालनहार का सक्रिय बैंक खाता विवरण

    • BPL राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र। 

    • HIV/AIDS, मृत्यु या जेल से संबंधित प्रमाण पत्र (विशेष श्रेणियों के लिए)

  • राजस्थान में पालनहार का पैसा कब मिलेगा?

    राजस्थान में पालनहार योजना का पैसा मार्च में आने की संभावना है।
  • पालनहार योजना के लाभार्थी पालनहार भुगतान स्थिति 2026 कैसे देखें?

    पालनहार योजना के लाभार्थी, पालनहार पोर्टल (जन सूचना पोर्टल) पर अपने भुगतान की स्थिति देख सकते है।

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++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
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