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      परिवहन सेवा

      परिवहन सेवा पोर्टल की मदद से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज व्हीकल ओनर्स के लिए आसान हो जाती है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ (MoRTH) ने अलग-अलग तरह की सर्विसेज, जैसे लाइसेंस एप्लीकेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, और भी बहुत कुछ, सब एक ही जगह पर डिजिटली करने के लिए लॉन्च किया था। परिवहन सेवा पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करें, उपलब्ध सर्विस, आम फीस और चार्ज, और भी बहुत कुछ जानने के लिए आगे पढ़ें।

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      परिवहन सेवा पोर्टल क्या है?

      परिवहन सेवा एक सेंट्रलाइज़्ड गवर्नमेंट पोर्टल है जो यूज़र्स को व्हीकल और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सर्विस को ऑनलाइन एक्सेस करने में मदद करता है। यह बेकार की कागज़ी कार्रवाई को खत्म करने में मदद करता है और पूरे प्रोसेस को ज़्यादा तेज, स्पष्ट और आसान बनाता है। इस पोर्टल से यूज़र्स रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, फीस पे करना, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना और कई अन्य सर्विसेज ऑनलाइन कर सकते हैं।

      यह पोर्टल व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए वाहन पोर्टल और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सर्विस के लिए सारथी पोर्टल का इस्तेमाल करके देश भर के 1300 से ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) को जोड़ता है।

      परिवहन सेवा पोर्टल पर कौन-कौन सी मुख्य सर्विसेज उपलब्ध हैं?

      परिवहन सेवा पोर्टल पर आप ये सर्विस ऑनलाइन ले सकते हैं:

      • ड्राइवर लाइसेंस (DL) सर्विस: आप पोर्टल पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में क्लास बढ़वाने, डुप्लीकेट लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लर्नर लाइसेंस और भी बहुत कुछ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
      • व्हीकल रजिस्ट्रेशन: आप अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ी सर्विसेज जैसे एड्रेस बदलना, डुप्लीकेट RC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC), RC का रिन्यूअल, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड सर्टिफिकेट, ओनरशिप ट्रांसफर, और भी बहुत कुछ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
      • चालान सर्विस: आप अपने पेंडिंग ई-चालान चेक और पे कर सकते हैं।
      • परमिट: सभी परमिट से जुड़ी सर्विस भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप आसानी से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, नेशनल परमिट ऑथराइजेशन, ट्रेड सर्टिफिकेट, और भी बहुत कुछ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
      • कम्प्लायंस और सर्टिफ़िकेशन सर्विसेज: आप PUCC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफ़िकेट), व्हीकल फ़िटनेस टेस्टिंग, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) सर्विसेज, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) सर्विसेज, होमोलोगेशन और डीलर ऑथराइज़ेशन सर्विसेज भी एक्सेस कर सकते हैं।
      • व्हीकल यूटिलिटी सर्विस: यह पोर्टल फैंसी नंबर बुकिंग, CNG मेकर अप्रूवल, व्हीकल स्क्रैपिंग, व्हीकल रिकॉल इन्फ़ॉर्मेशन, वाहन ग्रीन सेवा और नेशनल ट्रांसपोर्ट रिपॉजिटरी तक एक्सेस जैसी सर्विस भी देता है।
      • अन्य सर्विसेज: पोर्टल पर NR सर्विसेज, पेड NR सर्विसेज, डाउनलोड करने लायक फ़ॉर्म, नोटिफ़िकेशन और इन्फ़ॉर्मेशन देने वाले टूल जैसी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी उपलब्ध हैं।

      परिवहन सेवा फीस और यूज़र चार्ज

      वेबसाइट के ज़रिए आप जिन अलग-अलग तरह की सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है:

      उद्देश्य अमाउंट
      व्हीकल क्लास के हिसाब से ट्रेड सर्टिफ़िकेट देना/रिन्यू करना
      (a) मोटरसाइकिल ₹500
      (b) इनवैलिड कैरिज ₹500
      (c) अन्य ₹1000
      डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट
      (a) मोटरसाइकिल ₹300
      (b) इनवैलिड कैरिज ₹300
      (c) अन्य ₹500
      नियम 46 के तहत अपील ₹1000
      RC जारी करना या रिन्यूअल करना और नया रजिस्ट्रेशन मार्क सौंपना
      (a) इनवैलिड कैरिज ₹50
      (b) मोटरसाइकिल ₹300
      (c) थ्री-व्हीलर/LMV (नॉन-ट्रांसपोर्ट) ₹600
      (d) थ्री-व्हीलर/LMV (ट्रांसपोर्ट) ₹1000
      (e) मीडियम व्हीकल ₹1000
      (f) हैवी व्हीकल ₹1500
      (g) इंपोर्टेड मोटर व्हीकल ₹5000
      (h) इंपोर्टेड मोटरसाइकिल ₹2500
      (i) अन्य व्हीकल्स ₹3000
      रजिस्ट्रेशन का डुप्लिकेट सर्टिफ़िकेशन जारी करना ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आधा
      ओनरशिप का ट्रांसफ़र ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आधा
      रेसिडेंस का बदलना ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आधा
      RC में रिकॉर्डिंग बदलाव ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आधा
      हायर परचेज/लीज/हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट का एंडोर्समेंट
      (a) मोटरसाइकिल ₹500
      (b) LMV/थ्री-व्हीलर ₹1500
      (c) मीडियम/हैवी व्हीकल ₹3000
      व्हीकल फ़िटनेस टेस्ट करना
      (a) मोटरसाइकिल (मैनुअल) ₹200
      (b) मोटरसाइकिल (ऑटोमेटेड) ₹400
      (c) LMV (मैनुअल) ₹400
      (d) LMV (ऑटोमेटेड) ₹600
      (e) मीडियम/हैवी (मैनुअल) ₹600
      (f) मीडियम/हैवी (ऑटोमेटेड) ₹1000
      फिटनेस सर्टिफिकेट देना या रिन्यू करना ₹200
      लेटर ऑफ़ अथॉरिटी देना या रिन्यू करना ₹15000
      लेटर ऑफ़ अथॉरिटी की डुप्लीकेट जारी करना ₹7500
      नियम 70 के तहत अपील ₹3000
      कोई और एप्लीकेशन ₹200
      RC का रिन्यूअल (20 साल से ज़्यादा पुराने व्हीकल के लिए)
      (a) मोटरसाइकिल ₹2000
      (b) थ्री व्हीलर ₹5000
      (c) लाइट मोटर व्हीकल ₹10000
      (d) इंपोर्टेड व्हीकल (2W/3W) ₹20000
      (e) इंपोर्टेड व्हीकल (4W+) ₹80000
      (f) अन्य व्हीकल ₹12000

      परिवहन सेवा पोर्टल पर इन्फ़ॉर्मेशनल सर्विसेज

      परिवहन सेवा होमपेज पर "इन्फ़ॉर्मेशनल सर्विसेज" टैब पर क्लिक करके आप इन सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं:

      रजिस्ट्रेशन सर्विसेज

      यह पोर्टल RC, ओनरशिप डिटेल्स और अन्य चीज़ों से जुड़ी व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस की एक बड़ी रेंज देता है। इन सर्विसेज से RTO जाने की ज़रूरत कम हो जाती है और अपडेट या रिन्यूअल आसान हो जाते हैं।

      एड्रेस बदलवाना

      इस सर्विस से व्हीकल ओनर्स को अपना एड्रेस बदलने के 14 दिनों के अंदर व्हीकल RC पर अपना एड्रेस अपडेट करने की सुविधा मिलती है। यह खास तौर पर तब काम आता है जब आप किसी नए शहर या राज्य में जा रहे हों, और आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड सही और अप-टू-डेट रहें। एड्रेस बदलवाने के लिए आपको सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO फॉर्म 33 जमा करना होगा।

      डिप्लोमेटिक व्हीकल

      यह ऑप्शन खास तौर पर डिप्लोमैटिक अधिकारियों और एम्बेसी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। यह डिप्लोमैटिक व्हीकल्स पर लागू खास सरकारी नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन और कम्प्लायंस की आवश्यकताओं को मैनेज करने में मदद करता है।

      डुप्लीकेट RC

      अगर आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है, खराब हो गया है, फट गया है या चोरी हो गया है, तो आप परिवहन पोर्टल के ज़रिए डुप्लीकेट RC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको PUCC, पुलिस रिपोर्ट, इंश्योरेंस कॉपी आदि के साथ फॉर्म 26 की ज़रूरत होगी।

      HP एंडोर्समेंट/टर्मिनेशन

      इस सर्विस का इस्तेमाल लोन लेकर व्हीकल खरीदते समय आपकी RC में हाइपोथेकेशन डिटेल्स जोड़ने या हटाने के लिए किया जाता है। यह लोन चुकाए जाने तक व्हीकल में फाइनेंसर के इंटरेस्ट को ऑफिशियली रिकॉर्ड करता है। जब व्हीकल का लोन पूरी तरह चुका दिया जाता है, तो आप RC से हाइपोथेकेशन डिटेल्स हटवा सकते हैं। इससे कन्फर्म होता है कि व्हीकल पर अब कोई फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी नहीं है।

      डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना

      अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाए या डैमेज हो जाए, तो व्हीकल डीलर इस सर्विस का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप इसके लिए फॉर्म 18 का इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अनिवार्य फीस भी भर सकते हैं।

      अनापत्ति प्रमाण पत्र

      जब आप अपने व्हीकल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच रहे होते हैं तो NOC की ज़रूरत होती है। यह सर्विस डिजिटली सर्टिफिकेट जनरेट करने में मदद करती है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि कोई पेंडिंग ड्यूज़ या लीगल इशू नहीं हैं।

      परमानेंट रजिस्ट्रेशन

      इस सर्विस से यूज़र्स को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को परमानेंट में बदलने की सुविधा मिलती है। भारत में पब्लिक सड़कों पर कानूनी तौर पर व्हीकल चलाने के लिए यह अनिवार्य होता है और नए व्हीकल खरीदने के 30 दिनों के अंदर ऐसा किया जाना चाहिए। आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले फॉर्म 20 का इस्तेमाल करके भी ऐसा कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड RTO में हाइपोथेकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप, और HSRP/स्मार्ट कार्ड की आवश्यकताओं जैसी डिटेल्स कन्फर्म कर सकते हैं।

      रजिस्ट्रेशन मार्क का रीअसाइनमेंट

      कुछ मामलों में, अगर किसी मोटर व्हीकल को बारह महीने से ज़्यादा समय के लिए किसी दूसरे राज्य (जहां वह रजिस्टर्ड थी, उसके अलावा) में शिफ्ट किया गया है, तो यूज़र्स को अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से असाइन करना पड़ सकता है। फॉर्म 27 का उपयोग करके अप्लाई करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको नए राज्य में अपने व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

      रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले

      इससे यह पक्का होता है कि आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर सही से डिस्प्ले होने के नियमों का पालन करता है। इससे गलत नंबर प्लेट फॉर्मेट की वजह से लगने वाली पेनल्टी से बचने में मदद मिलती है। यह भी पक्का करता है कि व्हीकल रजिस्टर्ड है और उसमें HSRP नंबर प्लेट है।

      RC का रिन्यूअल

      व्हीकल ओनर्स अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी उसे रिन्यू करा सकते हैं। यह खास तौर पर पुराने व्हीकल्स के लिए अनिवार्य है ताकि उनका कानूनी इस्तेमाल जारी रहे।

      अस्थायी पंजीकरण

      नई खरीदी गई गाड़ियों को एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे इस सर्विस का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। यह गाड़ी को परमानेंट रजिस्ट्रेशन पूरा होने तक कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।

      ट्रेड सर्टिफिकेट

      यह सर्विस मुख्य रूप से व्हीकल डीलर्स के लिए है, जिससे वे टेस्टिंग या डिलीवरी जैसे लिमिटेड कामों के लिए अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स को चला सकते हैं।

      ओनरशिप का ट्रांसफ़र

      यह सर्विस व्हीकल ओनरशिप को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने में मदद करती है। रीसेल के दौरान ओनरशिप रिकॉर्ड को कानूनी तौर पर अपडेट करना ज़रूरी है।

      ड्राइविंग लाइसेंस-रिलेटेड सर्विसेज

      पोर्टल यूज़र्स को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अलग-अलग सर्विस चुनने की भी सुविधा देता है, जो नीचे दी गई हैं:

      क्लास ऐड करना

      इस सर्विस से यूज़र्स को ज़रूरी टेस्ट पास करने के बाद अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल जैसी नई व्हीकल कैटेगरी जोड़ने की सुविधा मिलती है।

      डुप्लीकेट लाइसेंस

      अगर आपका असली लाइसेंस खो गया है, खराब हो गया है, उस पर कुछ मिट गया है, या उस पर फोटो बदलने की ज़रूरत है, तो आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूज़र्स को फॉर्म 2 जमा करना होगा, असली लाइसेंस या उसकी फोटोकॉपी (अगर उपलब्ध हो) देनी होगी, और लागू फीस और यूज़र चार्ज देने होंगे।

      इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP)

      यह सर्विस यूज़र्स को फॉर्म 4A का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई करने की सुविधा देती है, जिससे वे दूसरे देशों में कानूनी तौर पर व्हीकल्स चला सकते हैं। IDP पाने के लिए आपको अपने पासपोर्ट, वीज़ा और एयर टिकट की कॉपी भी जमा करनी होगी।

      लर्नर लाइसेंस

      यूज़र्स ज़रूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जमा करके लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ओर पहला कदम है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा, फीस देनी होगी, और अपने लर्नर्स जारी करवाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। आमतौर पर इसके लिए RTO जाने की ज़रूरत नहीं होती।

      परमानेंट लाइसेंस

      जो कोई भी भारत में ड्राइव करना चाहता है, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह ड्राइविंग टेस्ट में सफलतापूर्वक पास होने के बाद ही जारी किया जाता है। आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फीस दे सकते हैं, और टेस्ट देने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

      लाइसेंस का रिन्यूअल

      एक ड्राइविंग लाइसेंस आम तौर पर 20 साल के लिए या जब तक ओनर 40 साल का नहीं हो जाता (कुछ राज्यों में 50 साल तक), तब तक के लिए जारी किया जाता है। एक तय समय के बाद इस लाइसेंस को रिन्यू करवाना ज़रूरी होता है। यह सर्विस यूज़र्स को बिना किसी बेवजह की देरी के आसानी से अपना लाइसेंस रिन्यू करने की सुविधा देती है।

      LL सैंपल प्रश्न बैंक

      आप 'परिवहन' वेबसाइट पर लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए सैंपल प्रश्न भी देख सकते हैं। इससे एप्लिकेंट्स को एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करने और पास होने के चांस बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही बेसिक सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस भी पता चलते हैं।

      अपनी व्हीकल डिटेल्स जानें

      यह सेक्शन उन टूल्स और रिसोर्स का तुरंत एक्सेस देता है जो यूज़र्स को व्हीकल और लाइसेंस की डिटेल्स वेरिफ़ाई करने, फ़ीस चेक करने और ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने में मदद करते हैं। यह व्हीकल ओनर्स और खरीदारों दोनों के लिए उपयोगी है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी देख सकते हैं। इससे ओनरशिप, रजिस्ट्रेशन स्टेटस और दूसरी मुख्य इन्फ़ॉर्मेशन वेरिफ़ाई करने में मदद मिलती है।

      अपनी लाइसेंस डिटेल्स जानें

      इस फ़ीचर से यूज़र्स अपनी ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स ऑनलाइन देख सकते हैं। यह लाइसेंस स्टेटस और उसकी वैलिडिटी को वेरिफ़ाई करने में मदद करता है।

      फीस और यूज़र चार्ज

      यह सेक्शन पोर्टल पर उपलब्ध अलग-अलग सर्विस के लिए फीस की पूरी लिस्ट देता है। इससे स्पष्टता बनी रहती है और यूज़र्स को उसी हिसाब से अपने एप्लीकेशन प्लान करने में मदद मिलती है।

      एक्ट, नियम और पॉलिसी

      यूज़र्स ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़े कानूनी डॉक्यूमेंट और रेगुलेशन देख सकते हैं। इससे उन्हें कम्प्लायंस की आवश्यकताओं और लागू कानूनों को समझने में मदद मिलती है।

      डाउनलोड करने लायक फ़ॉर्म

      यूज़र इस टैब के ज़रिए पोर्टल पर अलग-अलग सर्विस के लिए अलग-अलग RTO फ़ॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म को आसानी से प्रिंट करके भर सकते हैं और उसे जमा कर सकते हैं।

      परमिट के बारे में

      इस सेक्शन में अलग-अलग तरह के व्हीकल परमिट, उनकी आवश्यकताओं और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

      परिवहन सेवा पोर्टल इस्तेमाल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

      पोर्टल पर सर्विस इस्तेमाल करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फ़ॉलो करें:

      • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: अपने ब्राउज़र में परिवहन सेवा होमपेज खोलें।
      • आवश्यक सर्विस चुनें: कई ऑप्शन में से अपनी आवश्यकता अनुसार सर्विस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल ओनर डिटेल्स, ई-चालान, परमिट आदि चुनें।
      • अपना राज्य चुनें: ज़रूरी सर्विस चुनने के बाद, अपने RTO को एक्सेस करने के लिए राज्य चुनें।
      • लॉगिन: अगर आपके पास पहले से ही अपने क्रेडेंशियल हैं, तो पोर्टल पर लॉग इन करें। या आप रजिस्टर करके नया अकाउंट बना सकते हैं।
      • एप्लीकेशन फॉर्म भरें: लॉग इन करने के बाद, सभी ज़रूरी डिटेल्स, जैसे पर्सनल इन्फ़ॉर्मेशन, व्हीकल डिटेल्स, लाइसेंस की डिटेल्स, आदि डालें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।
      • डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: फॉर्म भरने के बाद, अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ आदि अपलोड करें।
      • फीस पे करें: नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI जैसे किसी भी पसंदीदा तरीके से पेमेंट पूरा करें।
      • अपॉइंटमेंट बुक करें: ड्राइविंग टेस्ट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट आदि जैसी सर्विस के लिए, आपको अपने सबसे पास के RTO में स्लॉट बुक करना होगा।
      • एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करें: आप एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, पेंडिंग फीस पे कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं।

      परिवहन सेवा पोर्टल इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं?

      परिवहन सेवा वेबसाइट इस्तेमाल करने के कुछ आम फ़ायदे ये हैं:

      • आसान: इससे यूज़र्स RTO जाए बिना कभी भी ट्रांसपोर्ट सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं।
      • समय की बचत: इससे पेपर वर्क कम होता है और लाइसेंस एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जैसे प्रोसेस तेज़ होते हैं।
      • स्पष्टता: यूज़र्स बिना किसी बिचौलिए पर निर्भर हुए रियल टाइम में अपने एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट और सर्विस अपडेट को ट्रैक कर सकते हैं।
      • डिजिटल एक्सेस: यह पोर्टल RC और DL जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस देता है।
      • सेंट्रलाइज़्ड सर्विसेज़: यह पूरे भारत में कई RTO सर्विसेज़ को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आसान एक्सेस के लिए करने में मदद करता है।

      हाल ही में इस्तेमाल शुरु करने वाले लोगों के लिए आम दिक्कतें और टिप्स

      अगर आप पहली बार परिवहन सेवा पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

      • अपलोड करने से पहले पक्का कर लें कि सभी डॉक्यूमेंट साफ़ और वैलिड हैं।
      • एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बचने के लिए डिटेल्स दोबारा चेक करें।
      • स्टेटस ट्रैक करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर संभाल कर रखें।
      • पेमेंट करते समय स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें।
      • पक्का करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स से लिंक हो।

      परिवहन सेवा मोबाइल ऐप (NextGen mParivahan)

      नागरिकों के पास अपने स्मार्टफोन पर व्हीकल-रिलेटेड इन्फ़ॉर्मेशन और सर्विस पाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन NextGen mParivahan इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन है। आप नीचे दी गई सर्विसेज़ के लिए एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं:

      • वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स: आप अपने वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपकी RC, DL, आदि, अपने स्मार्टफोन पर ढूंढ सकते हैं और ट्रैफिक चेक के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
      • व्हीकल रजिस्ट्रेशन (वाहन): आप ऐप पर अपनी RC डिटेल्स पा सकते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, डुप्लीकेट RC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोथेकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
      • DL सर्विसेज़ (सारथी): यूज़र्स लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना DL रिन्यू कर सकते हैं, डुप्लीकेट DL ले सकते हैं, और ये सब और बहुत कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं।
      • ई-चालान सेवाएँ: मोबाइल ऐप लंबित ट्रैफ़िक उल्लंघनों/चालानों की जाँच करने और उनका ऑनलाइन भुगतान करने की भी अनुमति देता है।
      • व्हीकल इन्फ़ॉर्मेशन: इंश्योरेंस वैलिडिटी, PUCC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) वैलिडिटी, और ओनर डिटेल्स वेरिफ़ाई करने के लिए किसी भी व्हीकल को नंबर से सर्च करें।
      • डॉक्यूमेंट वॉलेट: व्हीकल के अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स को स्टोर और अपलोड करने के लिए एक सुरक्षित, डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट।
      • अन्य: ट्रैफिक नियम तोड़ने, सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट करना, और आस-पास के RTO का पता लगाएं।

      FAQs

      हाँ, पोर्टल को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आवश्यक सर्विस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, टेस्ट, परमिट आदि के लिए फ़ीस देनी होगी।

      हाँ, आप भारत में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि, आपको वेरिफिकेशन के लिए RTO जाना पड़ सकता है।

      हाँ, यह एक सरकारी-ऑथराइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ मैनेज करता है।

      हां, आपकी RC या DL की डिजिटल कॉपी mParivahan ऐप या डिजिलॉकर ऐप से डाउनलोड की जा सकती हैं और इस्तेमाल के लिए वैलिड हैं।

      परिवहन सेवा का इस्तेमाल करने के लिए, पोर्टल पर जाएं, एक सर्विस चुनें, अपना राज्य चुनें, फ़ॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और ज़रूरी फ़ीस दें।

      आधिकारिक परिवहन ऐप mParivahan है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ द्वारा बनाया गया है। यह यूज़र्स को डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, RC डिटेल्स और व्हीकल इन्फ़ॉर्मेशन एक्सेस करने देता है। एक और भरोसेमंद ऐप डिजिलॉकर है, जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को भी सुरक्षित रूप से स्टोर करता है।

      परिवहन सेवा पोर्टल एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जो ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, चालान पेमेंट और डॉक्यूमेंट डाउनलोड जैसी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सर्विस देता है। यह पूरे भारत में सभी RTO को एक सिंगल डिजिटल सिस्टम से जोड़ता है।

      परिवहन सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं, अपनी सर्विस (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस) चुनें, अपना राज्य चुनें, और “रजिस्टर” या “न्यू यूजर” पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरिफ़ाई करें।

      Disclaimer: The list mentioned is according to the alphabetical order of the insurance companies. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. For complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website www.irdai.gov.in
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      #Rs 2094/- per annum is the price for third-party motor insurance for private cars (non-commercial) of not more than 1000cc

      *Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.

      +Savings are based on the maximum discount on own damage premium as offered by our insurer partners.

      ^Lowest Price Guaranteed is based on certifications shared by insurers with us. Policybazaar will facilitate price matching subject to the terms and conditions of select insurers.

      ##Claim Assurance Program: Pick-up and drop facility available in 1400+ select network garages. On-ground workshop team available in select workshops. Repair warranty on parts at the sole discretion of insurance companies. Dedicated Claims Manager. 24x7 Claim Assistance.

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